Govt Notifies New & Simplified INCOME TAX RETURN forms
सरल ITR फॉर्म हुआ नोटिफाई, 31 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न
लंबे इंतजार के बाद आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नए और सरल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म मंगलवार को नोटिफाई कर दिया है। अब करदाता नए बदलावों के साथ आए आईटीआर फॉर्म के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस साल "सरल" आईटीआर फॉर्म में देरी के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तिथि एक महीने बढ़ाई गई है। अब आयकरदाता 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकेंगे। सामान्य तौर पर 31 जुलाई तक रिटर्न भरने का समय मिलता है।
नहीं देनी होगी बैंक में पड़ी राशि की जानकारी
नोटिफाई हुए आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को बैंक अकाउंट और आईएफएस कोड की जानकारी देनी होगी, लेकिन उन्हें अकाउंट में पड़ी राशि की जानकारी नहीं देनी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, आईटीआर फॉर्म में जहां तक बैंक खातों की जानकारी की बात है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को उन सभी बचत और चालू खाते का अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड की जानकारी देनी होगी, जो पिछले साल कभी भी परिचालित किए गए हों। अब अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।
विदेशी यात्रा के मामले में देना होगा पासपोर्ट नंबर
विदेशी यात्रा के मामले में देना होगा पासपोर्ट नंबर
पिछले आईटीआर फॉर्म में विदेश यात्रा और उससे जुड़े खर्च आदि की विवादास्पद जानकारियां मांगी गई थीं। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विस्तृत जानकारी देने की जगह आईटीआर भरने वाले टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म-2 और आईटीआर-2ए में सिर्फ पासपोर्ट नंबर की जानकारी देनी होगी।
किन करदाताओं के लिए है आईटीआर-1 और आईटीआर-4एस
व्यक्तिगत करदाता जो बिना किसी सीमा के आयकर में छूट के दायरे में आते हैं (5,000 रुपए से अधिक कृषि आय वाले करदाताओं को छोड़ कर) वे अब आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह की सरलता व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए आईटीआर-4एस में भी लाए जाने का प्रस्ताव है।
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